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Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan 2023

Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan 2023– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक दर्जन से भी अधिक जन कल्याणकारी योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिसमे श्रमिक कार्ड धारक को अलग अलग तरीके से इन योजनाओ का लाभ लिया जाता है, आज हम इस पोस्ट मे जानेंगे की कोन कोन सी योजनाए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक कार्ड धारको के लिए चला रखी है ओर कैसे श्रमिक कार्ड धारक इन योजनाओ का लाभ ले सकता है

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Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan

Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक दर्जन से भी अधिक जन कल्याणकारी योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिसमे श्रमिक कार्ड धारक को अलग अलग तरीके से इन योजनाओ का लाभ लिया जाता है, आज हम इस पोस्ट मे जानेंगे की कोन कोन सी योजनाए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक कार्ड धारको के लिए चला रखी है अपने आस-पास कोई भी महिला या पुरूष निर्माण श्रमिक हो तो कृपया उसकी मजदूर डायरी बनवा कर निम्न लिखित फायदे दिलवाएं,वो मजदूर जीवन भर आपका गुणगान करेगा।

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मजदूर कार्ड ( श्रमिक कार्ड) बनवाये फायदा उठाये

Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan मजदूर कार्ड से होने वाले फायदा मजदूर कें पुत्र-पुत्री को छात्रवृति योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक दर्जन से भी अधिक जन कल्याणकारी योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिसमे श्रमिक कार्ड धारक को अलग अलग तरीके से इन योजनाओ का लाभ लिया जाता है

छात्रवृति(शिक्षा सहायता)

  • कक्षा 6 से 8 छात्र/छात्रा – रु 8000/ छात्र/ छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 9000/-
  • कक्षा 9 -12 – छात्र/छात्रा – रु 9000/ छात्र/छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 10000/-
  • आई टी आई – छात्र/छात्रा – रु 9000 -छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 10000/-
  • डिप्लोमा- छात्र/छात्रा – रु 10000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 11000/-
  • स्नातक (सामान्य)-छात्र/छात्रा – रु 13000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 15000/-
  • स्नातक (प्रॉफेशनल)- छात्र/छात्रा – रु 18000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 20000/-
  • स्नातकोत्तर (सामान्य)- छात्र/छात्रा – रु 15000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 17000/-
  • स्नातकोत्तर (प्रॉफेशनल)- छात्र/छात्रा– रु 23000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 25000/-
  • शुभ शक्ति योजना(18 वर्ष पूर्ण होने पर) पुत्री को अधिकतम 55,000 रूपये)
  • टूलकिट योजना (निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर 2 हज़ार रुपये अथवा वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य)
  • मृत्यु या घायल होने पर (1)दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 5,00,000/- (2)दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु. 3,00,000/- (3)दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर रु. 1,00,000/- (4)दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर रु0 20,000/- (5)दुर्घटना में साधारण रुप से घायल होने पर रु 5000/-
  • निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2,00000/-
  • प्रसूति योजना(प्रथम दो पुत्र-पुत्री होने पर पुत्र पर 20000 व पुत्री पर 21000 की सहायता)

LABOUR CARD SCHEMES RAJASTHAN 2023:-

LABOUR CARD SCHEMES RAJASTHAN 2023:-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक दर्जन से भी अधिक जन कल्याणकारी योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिसमे श्रमिक कार्ड धारक को अलग अलग तरीके से इन योजनाओ का लाभ लिया जाता है, आज हम इस पोस्ट मे जानेंगे की कोन कोन सी योजनाए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक कार्ड धारको के लिए चला रखी है अपने आस-पास कोई भी महिला या पुरूष निर्माण श्रमिक हो तो कृपया उसकी मजदूर डायरी बनवा कर निम्न लिखित फायदे दिलवाएं,वो मजदूर जीवन भर आपका गुणगान करेगा।

Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan
Labour Card Ke Fayde In Hindi Rajasthan
  • निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
  • प्रसूति सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
  • हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना
  • सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना
  • निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना
  • निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना
  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
  • निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना
  • निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय / राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
  • निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना
  • शुभशक्ति योजना

LABOUR CARD SCOLARSHIP 2023| निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

LABOUR CARD SCOLARSHIP 2023:- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना जिसके अंतर्गत श्रमिक कार्ड धारक को अपने बच्चो को शिक्षण हेतु छात्रवती प्रदान करवाता है। इसमे कक्षा 6 के बाद से जहा तक वो किसी भी विध्यालय अथवा महाविधालय कोई सी भी पढ़ाई हेतु छात्रवती प्रदान की जाती है।

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  • मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो
  • हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे|         
  • हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति-पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति-पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी|
  • कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो| अथवा   
  • राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो|
  • मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 7 % अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा,  स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो|               
  • हिताधिकारी  की  पत्नि को  छात्रवृत्ति  की  पात्रता  के लिए उसकी  आयु 35 वर्ष से  अधिक न हो तथा षिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो|
  • किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी|
  • ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेष लेना आवष्यक नहीं होगा|

LABOUR CARD SCOLARSHIP 2023

  • कक्षा 6 से 8 छात्र/छात्रा – रु 8000/ छात्र/ छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 9000/-
  • कक्षा 9 -12 – छात्र/छात्रा – रु 9000/ छात्र/छात्रा / विशेष योग्यजन – रु 10000/-
  • आई टी आई – छात्र/छात्रा – रु 9000 -छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 10000/-
  • डिप्लोमा- छात्र/छात्रा – रु 10000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 11000/-
  • स्नातक (सामान्य)-छात्र/छात्रा – रु 13000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 15000/-
  • स्नातक (प्रॉफेशनल)- छात्र/छात्रा – रु 18000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 20000/-
  • स्नातकोत्तर (सामान्य)- छात्र/छात्रा – रु 15000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 17000/-
  • स्नातकोत्तर (प्रॉफेशनल)- छात्र/छात्रा– रु 23000/- छात्र/छात्रा/ विशेष योग्यजन – रु 25000/-

प्रसूति सहायता योजना

प्रसूति सहायता योजना:-महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो।प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी। 

पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी।    -6 योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होंगे। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा जोडा गया)।

  • प्रसूति योजना(प्रसूति से 180 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य)
  • मजदूर कें प्रथम दो पुत्र-पुत्री होने पर पुत्र पर 20000 व पुत्री पर 21000 की सहायता।

शुभशक्ति योजना

शुभशक्ति योजना राजस्थान:- इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला( आठवीं उत्तीण अनिवार्य) हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता (18 वर्ष पूर्ण होने पर) पुत्री को अधिकतम 55,000 रूपये (पचपन हजार रूपये) तक प्रोत्साहन/सहायता राशि उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण हेतु देय होगी।

  • इसके लिए श्रमिक कार्ड 3 महीने पुराना होना चाहिए
  • हिताधिकारी अधिक से अधिक अपनी दो पुत्रियों के लिए आवेदन कर सकता है
  • पुत्री का आठवी कक्षा का उतिर्ण होना आवश्यक है

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना:-

  1. मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हो|
  2.  हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो (वैकल्पिक)|
  3.  यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित,   बंधक रहित हो|
  4. वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा|
  5. हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करता हो|
  6. लाभार्थी के निर्माण श्रमिक/पंजीकृत हिताधिकारी होने की जांच/पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जायेगी तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग या एजन्सी द्वारा की जायेगी|
  7. स्वयं की बचत से या बैंक वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से ऋण प्राप्त कर आवास निर्माण करने की स्थिति में, जहां नियमों में आवष्यक हो, स्थानीय ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम या अन्य राजकीय संस्थान से भवन का मानचित्र व ले-आउट प्लान स्वीकृत होना आवष्यक होगा|
  8. आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा|
  9. हिताधिकारी आवास हेतु सहायता/अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त 10 वर्ष तक निर्माण अथवा क्रय किए गए अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये आवास का बेचान, एग्रीमेंट टू सेल या अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो अनुदान की राषि हिताधिकारी से पुनः वसूल की जाएगी।

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना:- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः- (1)दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 5,00,000/-

(2)दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु. 3,00,000/- स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है। (3)दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर रु. 1,00,000/- स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक आंख एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है।  (4)दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर रु0 20,000/- तक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5  दिन तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती रहने से है।

गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्क नहीं है केवल चिकित्सक दवारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है  (5)दुर्घटना में साधारण रुप से घायल होने पर रु0 5000/- तक साधारण रुप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती होने से है।

  1.  18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
  2. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे है। हिताधिकारी की मृत्यु की दषा में, नियमित अंषदान जमा कराने की समय-सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना:-इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पजीकृत हो तथा अंषदान जमा करा रहे हैं।हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होना राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यवसायजन्य बीमारियां) नियम, 1965 में गठित न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सिलिकोसिस सहायता राषि प्राप्त नहीं हुई हो।     -नोट- सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड अथवा मण्डल की योजना में से किसी एक में ही सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना

निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना:- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। विदेश में संविदा नियोजन प्राप्त करने हेतु प्रवासी अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत Protectors of Emigrants (POE) के कार्यालय से प्रवास की अनुमति लिया जाना आवश्यक है।

भर्ती करने वाली एजेन्सी का प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अथवा पीओई कार्यालय से वैध परमिट आवश्यक है। उक्त योजना में वीजा राशि का पुनर्भरण हिताधिकारी के वैध वीजा सहित पासपोर्ट की न्यूनतम 6 माह की वैधता होने पर देय होगा। विदेश में हिताधिकारी का भावी नियोजन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में होने पर ही इस योजना का लाभ देय होगा।

निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना

निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना:-इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। 2.  निर्माण श्रमिको द्वारा व्यावसायिक ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को मण्डल द्वारा वित्तीय संस्थान को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किया जा सकता है।

  • योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिको के द्वारा स्वयं के व्यवसायिक कार्य जैसे मशीन आदि खरीदने अथवा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अधिकतम 5 लाख रूपये तक बैंक/वित्तीय संस्थान से लिये गए ऋण की स्वीकृति होना आवश्यक है।
  • दुकान/भू-खण्ड/वाहन अथवा घरेलू सामान क्रय करने हेतु लिये गये लिये गए ऋण पर योजना के अन्तर्गत सहायता राशि देय नहीं है।
  • 5 लाख रूपये तक लिये गये व्यवसायिक ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का पुनर्भरण उसी स्थिति में किया जायेगा, जब हिताधिकारी द्वारा वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष ब्याज चुकाये जाने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
  • हिताधिकारी के द्वारा ब्याज का भुगतान निर्धारित समय में नहीं करने अथवा वित्तीय संस्था द्वारा दण्ड/जुर्माना लगाये जाने पर जुर्माना राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा नहीं किया जायेगा
  • एक समय में पंजीकृत हिताधिकारी की पत्नी/पति में से एक के द्वारा ही लिए गए ऋण पर यह योजना प्रभावी होगी।
  • हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाआंे में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

निर्माण श्रमिकों के पुत्र / पुत्री का आईआईटी / आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना

निर्माण श्रमिकों के पुत्र / पुत्री का आईआईटी / आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना:- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।

  • हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री द्वारा आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया हो।
  • सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस हिताधिकारी द्वारा जमा करा दी गई हो।
  • अभ्यर्थी के माता-पिता की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।
  • हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना:- मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो
  • हिताधिकारी के नाम में बैंक में बचत खाता हो।
  • हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो।
  • हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो।
  • हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।

निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना

निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना:- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्र एवं पुत्री भी योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगे।

  • किसी भी आॅनलाईन गेमिंग/बैटिंग संबंधी प्रतियोगिता हेतु योजना के प्रावधान लागू नहीं होगे।
  • अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था द्वारा डोपिंग के कारण किसी खिलाड़ी को अमान्य घोषित किये जाने अथवा जीते गए पदक को अमान्य/वापस लिए जाने की घोषणा के उपरान्त योजनान्तर्गत कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
  • हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय / राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना

निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय / राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना:- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।

  • अभ्यर्थी के माता-पिता की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।
  • अभ्यर्थी जो पूर्व से ही राजकीय सेवाओ में कार्यरत है, उन्हे इस योजना में लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा
  • राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर दोनांे परीक्षाओं हेतु अलग-अलग निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
  • राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों की प्रशानिक परीक्षा हेतु इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।
  • इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए अधिकतम एक-एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगी
  • पूर्व में यदि प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है तो आगामी वर्ष में उसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा पुनः उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।
  • हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना

निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना:- 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो। स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित टूलकिट/औजार खरीदने पर ही राशी देय। औजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ सलंगन करना आवश्यक|

निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर 2 हज़ार रुपये अथवा वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुनर्भरण (मजदूर डायरी तीन साल पुरानी होने पर टूल किट का आवेदन होता है)

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